Business News: क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए अनुपालन समयसीमा प्रावधानों में बदलाव
Business News: SEBI ने देशभर की तमाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRA) के लिए अनुपालन समयसीमा को ‘दिनों’ के बजाय ‘कार्य दिवसों’ में पेश करने के साथ समयसीमा में संशोधन कर दिया है।

Business News: उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने देशभर की तमाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRA) के लिए अनुपालन समयसीमा को ‘दिनों’ के बजाय ‘कार्य दिवसों’ में पेश करने के साथ समयसीमा में संशोधन कर दिया है।
सेबी ने जारी एक परिपत्र में रेटिंग प्रक्रियाओं और प्रकाशन प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने के उद्देश्य से सीआरए के लिए नियमों में बदलाव की घोषणा की। ये बदलाव क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर गठित एक कार्यसमूह की अनुशंसाओं के आधार पर किए गए हैं। कार्यसमूह ने मौजूदा समयसीमाओं, खासकर गैर-कार्य दिवसों में पैदा होने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला था।
संशोधित नियमों के तहत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को कोई घटना होने के सात कार्य दिवसों के भीतर रेटिंग कार्रवाइयों पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की जरूरत है जो पहले 7 कैलेंडर दिन होती थी। इसी तरह, ऋण सेवा में देरी के मामलों में रेटिंग की समीक्षा के लिए समयसीमा को दो कैलेंडर दिन से दो कार्य दिवसों में समायोजित किया गया है।
इसके अलावा सेबी ने डिफाल्ट न करने वाला ब्यौरा यानी ‘एनडीएस’ लगातार तीन महीनों तक पेश न किए जाने पर रेटिंग को ‘जारीकर्ता सहयोग नहीं कर रहा’ के रूप में चिह्नित करने की समयसीमा को सात कैलेंडर दिनों के बजाय 5 कार्यदिवस कर दिया है। सेबी ने कहा, कारोबारी सुगमता के लिए सीआरए कार्यसमूह की सिफारिशों में से एक समयसीमा निर्दिष्ट करने के दृष्टिकोण में ‘दिनों’ के बजाय ‘कार्य दिवसों’ में संशोधन से संबंधित है।