EPFO ने जारी किये नए सर्कुलर, अब Govt Employees को मिलेगी ज्यादा पेंशन
EPFO Employee List: क्षेत्रीय कार्यालयों को 'उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2022 के फैसले के पैरा 44 (9) में निहित निर्देशों' को निर्धारित समय सीमा के भीतर Govt Employees को लागू करने के लिए कहा गया है।
EPFO Govt Employees Update : उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से उच्चतम न्यायालयआदेश को लागू करने को कहा है जिसमें पात्र अंशधारकों को अधिक पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के गत 29 दिसंबर को जारी परिपत्र में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया है।
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क्षेत्रीय कार्यालयों को ‘उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2022 के फैसले के पैरा 44 (9) में निहित निर्देशों’ को निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू करने के लिए कहा गया है। साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों को ईपीएफओ द्वारा लिए गए निर्णय का पर्याप्त प्रचार भी करना होगा।
Govt Employees – उच्चतम न्यायालय ने दिया था फैसला
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में Govt Employees के लिए कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा था। ईपीएस संशोधन (अगस्त 2014) ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। इसके अलावा सदस्यों को उनके नियोक्ताओं के साथ ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन (यदि यह सीमा से अधिक हो) पर 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी थी।
इसमें सभी EPS सदस्यों को संशोधित योजना का विकल्प चुनने के लिए छह महीने का समय दिया गया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में पात्र अंशदाताओं को ईपीएस-95 के तहत अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का और समय दिया था।
बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान तुरंत बंद करने का निर्देश
EPFO ने ऐसे कर्मचारियों की उच्च पेंशन का भुगतान जनवरी, 2023 से बंद करने को कहा है। सर्कुलर के मुताबिक ऐसे मामलों में 5000 रुपए या 6500 रुपए की सीमा तक वेतन पर पेंशन तुरंत बहाल की जा सकती है। सर्कुलर को लेकर राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सर्कुलर को रद्द करने और उच्च पेंशन जारी रखने का आग्रह किया है।
जनवरी से बंद करने का निर्देश
ईपीएफओ ने ऐसे कर्मचारियों की उच्च पेंशन का भुगतान जनवरी, 2023 से बंद करने को कहा है। सर्कुलर के मुताबिक ऐसे मामलों में 5000 रुपये या 6500 रुपये की सीमा तक वेतन पर पेंशन तुरंत बहाल की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक इस सर्कुलर की जद में 25 हजार पेंशनधारकों आने वाले हैं।
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