National Pension Scheme : 4500 रुपए महीने करें निवेश, पाए 2.59 करोड़ रुपए
National Pension Scheme : यदि आप भी कम निवेश करके ज्यादा लाभ कामना चाहते है तो आपको नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में इन्वेस्ट करना चाहिए। जनवरी 2004 में इस स्कीम को सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन, साल 2009 में इसको सभी कैटगरी के लिए खोल दिया गया और अब इसमें कोई भी निवेश कर सकता है।
National Pension Scheme : आज के समय में यदि आप रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम चाहते है तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग (Retirement Planning) करना जरूरी है, इसलिए कई तरह के पेंशन प्लान (Pension plan) के ऑप्शन हैं। नेशनल पेंशन स्कीम- NPS ऐसा ही एक रिटायरमेंट टूल है।
National Pension Scheme में रिटायरमेंट के बाद लोगों को मंथली खर्च के लिए रेगुलर इनकम मिलती है । सैलरी की तरह रेगुलर इनकम (Regular Income) के लिए आप भी इस प्लान में निवेश कर सकते है। केंद्र सरकार की स्कीम है इसलिए सुरक्षित भी है और औसतन रिटर्न भी बाकी स्कीम की तुलना में काफी ज्यादा है। अगर कैलकुलेशन (NPS Calculation) करके देखेंगे तो रिटायरमेंट में आपके पास करोड़ों का कॉरपस होगा।
21 की उम्र से करें National Pension Scheme में निवेश
- यदि आप 4,500 रुपए का मंथली निवेश 21 साल की उम्र से ही करना शुरू कर देंगे तो…
- 60 की उम्र तक लगातार 39 साल निवेश करना होगा.
- सालाना 54000 रुपए निवेश होगा और 39 साल में कुल निवेश 21.06 लाख रुपए होगा.
- अनुमानित रिटर्न (NPS Return) 10% का मिलता है तो मैच्योरिटी पर रकम 2.59 करोड़ रुपए होगी.
- रिटायरमेंट पर 51,848 रुपए की मंथली पेंशन (Monthly Pension) भी मिलेगी.
रिटायरमेंट होते ही National Pension Scheme से मिलेंगे 1.56 करोड़ रुपए
NPS में 40 फीसदी एन्युटी मिलती है. सालाना एन्युटी रेट 6% है. ऐसे में रिटायरमेंट के बाद 1.56 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि मिलती है. बाकी बची 1.04 करोड़ रुपए की रकम एन्युटी में जाती है. इसी एन्युटी की रकम से आपको 51,848 रुपए की मंथली पेंशन (Monthly Pension) मिलेगी. एन्युटी की रकम जितनी होगी उतनी ज्यादा पेंशन (Pension) मिलेगी.
कितने में खुलता है National Pension Scheme Account?
- NPS के तहत दो तरह के अकाउंट हैं. पहला टियर-1 और दूसरा टियर-2.
- टियर-1 रिटायरमेंट अकाउंट है. टियर-2 वॉलंटरी अकाउंट है. इसमें कोई भी सैलरीड निवेश कर सकता है.
- टियर-1 अकाउंट खुलने के बाद ही टियर-2 खाता खुलता है.
- NPS टियर-1 को एक्टिव रखने के लिए कॉन्ट्रिब्यूशन पहले 6,000 रुपए घटाकर 1,000 रुपए किया गया.
- 65 की उम्र तक निवेश को चला सकते हैं.
- NPS निवेश पर 40 फीसदी एन्युटी खरीदना जरूरी है.
- 60 फीसदी रकम 60 साल के बाद एकमुश्त मिल जाएगी.
- न्यूनतम निवेश नहीं किया तो NPS Account को फ्रीज कर उसे इनएक्टिव कर दिया जाता है.
कैसे खोल सकते हैं National Pension Scheme अकाउंट?
- NPS अकाउंट खोलने के लिए Enps.nsdl.com/eNPS या Nps.karvy.com पर जाएं.
- न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और डीटेल्स भरें. मोबाइल नंबर OTP से वेरिफाई होगा. बैंक अकाउंट की डीटेल्स भरें.
- पोर्टफोलियो और फंड का चुनाव करें. नाम भरें.
- जिस बैंक अकाउंट की डीटेल भरी हैं, उस अकाउंट का कैंसिल चेक देना होगा. फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे.
- पेमेंट करने के बाद परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट (PRN) नंबर जेनरेट होगा. पेमेंट की रसीद भी मिलेगी.
- इन्वेस्टमेंट करने के बाद ‘e-sign/print registration form’ पेज पर जाएं. यहां पैन और नेटबैंकिंग के साथ रजिस्टर कर सकते हैं.
- इससे केवाईसी (Know your customer) हो जाएगी.
National Pension Scheme में Tax Benefits भी
टैक्स छूट भी NPS में मिलती है. इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 80CCD (1), 80 CCD(1b) और 80 CCD(2) के तहत टैक्स छूट मिलती है. NPS पर सेक्शन 80C यानी 1.50 लाख रुपए से अलग 50,000 रुपए की और छूट ले सकते हैं. NPS में निवेश कर 2 लाख रुपए की इनकम टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.
अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं (NPS Account Transfer)
National Pension Scheme : आप NPS अकाउंट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं. अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी लोकेशन को भी बदल सकते हैं. सब्सक्राइबर NPS account को मोबाइल एप्लिकेशन और सिस्टम के जरिए ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं. योजना का फायदा लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. सारे काम घर बैठे होंगे.
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