CG New Transfer Policy: छत्तीसगढ़ स्थानांतरण नीति 2025 लागू, एक साथ पोस्टिंग की मिलेगी सुविधा

CG New Transfer Policy: छत्तीसगढ़ स्थानांतरण नीति 2025 लागू, एक साथ पोस्टिंग की मिलेगी सुविधा

CG New Transfer Policy: उज्जवल प्रदेश डेस्क, छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने वर्ष 2025 के लिए नई स्थानांतरण नीति को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थानांतरण नीति रही। इस नई नीति के तहत राज्य के शासकीय कर्मचारी 6 जून से 13 जून 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सभी आदेश ई-ऑफिस के जरिए जारी किए जाएंगे।

पति-पत्नी को एक ही स्थान पर मिलेगी पोस्टिंग की प्राथमिकता

नई CG New Transfer Policy के तहत पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पोस्टिंग देने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य पारिवारिक संतुलन बनाए रखना है। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कर्मियों की न्यायसंगत पदस्थापना सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को काम के साथ जीवन की गुणवत्ता भी मिल सके।

CG New Transfer Policy: 25 जून के बाद ट्रांसफर पर पूरी तरह से रोक

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 14 जून से 25 जून के बीच जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री ट्रांसफर (CG New Transfer Policy) को मंजूरी देंगे। लेकिन 25 जून के बाद सामान्य तबादलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। केवल विशेष या अत्यावश्यक मामलों में समन्वय और अनुमति के आधार पर स्थानांतरण संभव होगा।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए तय हुआ ट्रांसफर कोटा

इस नई ट्रासंफर नीति (CG New Transfer Policy) के तहत यह निर्णय लिया गया है कि तृतीय श्रेणी (Class III) कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी (Class IV) कर्मचारियों के कुल संवर्ग का अधिकतम 10% अधिकतम 15% तक ही स्थानांतरण किया जाएगा। परीविक्षाधीन (प्रोबेशनरी) अधिकारी व कर्मचारी इस प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। यदि किसी को ट्रांसफर आदेश से आपत्ति हो, तो वह 15 दिनों के भीतर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

CG New Transfer Policy: इन विभागों में लागू नहीं होगी तबादला नीति

नई (CG New Transfer Policy) कुछ विभागों पर लागू नहीं होगी। इनमें शिक्षा विभाग, गृह विभाग, आबकारी, खनिज साधन, परिवहन, वाणिज्य कर, पंजीयन विभाग, निगम, आयोग, मंडल और स्वायत्त संस्थाएं शामिल हैं। खासकर शिक्षा विभाग में वर्तमान में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए उसे नीति से बाहर रखा गया है।

संवेदनशील जिलों में रिक्त पदों पर होगी विशेष नियुक्ति

CG New Transfer Policy नीति के तहत सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे संवेदनशील जिलों में रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इन जिलों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए यह शर्त रखी गई है कि उन्हें विकल्प के रूप में किसी अन्य कर्मी को एवजीदार (विकल्प) के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

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