Dhar News: किराया न देने पर कोर्ट ने इमामबाड़ा खाली कराने का दिया आदेश, दंगे की आशंका

Dhar News: अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय ने किराया न देने पर हटवाड़ा के इमामबाड़ा को दो सप्ताह के भीतर खाली करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है।

Dhar News: उज्जवल प्रदेश, धार. हटवाड़ा स्थित इमामबाड़ा (Imambara) को दो सप्ताह के भीतर खाली (Vacate) करने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय (Court) ने मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के तहत यह आदेश (Order) जारी किया है, क्योंकि इमामबाड़ा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बना है और ताजिया कमेटी ने लंबे समय से किराया (Rent Dispute) भी नहीं दिया है। इसके चलते सांप्रदायिक (Community) दंगे (Riots) भड़कने का भय (Fear) बना हुआ है।

मामला कोर्ट में गया तो 45 पेज का आदेश जारी हुआ। आदेश के अंत में मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 का हवाला देते हुए दो सप्ताह की समयसीमा देकर परिसर खाली करने के लिए कहा हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी मुस्लिम समाज के लोगों एवं अन्य लाेगों को लगी, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होने लगे। प्रशासन ने बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया है। सोमवार रात करीब 8 बजे यह आदेश एसडीएम कोर्ट के निर्देश के तहत मुख्य रूप से ताजिया कमेटी के सदर अनवर खान आदि को तामील करवाया गया। इसके लिए इमामबाड़े पर इसे चस्पा किया गया।

न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इमामबाड़ा भवन मध्यप्रदेश शासन के पीडब्ल्यूडी विभाग की संपत्ति है। पीडब्ल्यूडी का कब्जा लेने में वैधानिक कार्य करते हुए यह सिद्ध होता है कि ताजिया कमेटी शुद्ध रूप से इमामबाड़ा भवन को किराएदार की हैसियत से उपयोग करती रही है। उक्त भवन का किराया नियमित रूप से जमा नहीं किया गया। ताजिया कमेटी द्वारा उपरोक्त भवन पर वैधानिक रूप से बिना किसी अधिकार के अनाधिकृत कब्जा किया गया है।
सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति ने गत 9 जुलाई को हिंदू पंचायत का आयोजन किया था। इसमें हटवाड़ा के सांस्कृतिक मंच (कथित इमामबाड़ा) पर बेदखली अधिनियम के तहत कार्रवाई करने में प्रशासन द्वारा की जा रही लेट-लतीफी का विरोध किया गया था। धार नगर के हिंदू समाज के सभी वर्ग के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे।पंचायत के अंत में तीन प्रस्ताव पारित हुए। इसमें पहले प्रस्ताव के तहत हिंदू समाज 16 जुलाई तक प्रशासन की कार्रवाई की प्रतीक्षा करेगा। 16 जुलाई से पंद्रह दिवस पश्चात 31 जुलाई को हिंदू समाज ताला स्वयं लगाने जाएगा।

मंच ने कहा था कि एक शासकीय भवन है, जैसे ताजिया रखने की अनुमति दी जाती है, वैसे ही गणेश उत्सव मनाने के लिए भी भवन किराए पर प्रशासन से मांगा जाएगा। हिंदू पंचायत ने इस मामले में कार्रवाई में देरी का विरोध किया था और 16 जुलाई तक प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार करने की बात कही थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय द्वारा हटवाड़ा स्थित इमामबाड़ा के एक प्रकरण में सोमवार की रात को करीब आठ बजे इमामबाड़ा स्थल पर एक आदेश चस्पा किया गया।

इसके तहत संबंधित पक्ष को कहा गया है कि मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम अंतर्गत ताजिया कमेटी के सदर अनवर खान एवं मोहम्मद सिद्दीकी सहित समस्त व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में दो सप्ताह के भीतर उक्त परिसर को खाली करना होगा। आदेश की तामील इमामबाड़ा के दरवाजे पर चस्पा कर दी गई है।

 

Ramesh Kumar Shaky

रमेश कुमार शाक्य एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिनके पास 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अपने करियर के दौरान, उन्होंने कई प्रतिष्ठित समाचार संगठनों के साथ काम किया और… More »

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button