TOLL नाके में 10 सेकंड रुकने या 20 किमी में घर होने पर FREE Entry
TOLL टैक्स कुछ खास ओहदों पर बैठे हुए लोगों को नहीं चुकाना होता। जिन लोगों को 10 सेकेंड तक टोल पर वेट करना पड़ता है। जिसका घर टोल प्लाजा से 20 किमी तक की दूरी पर है। ऐसे लोगों को टैक्स नहीं चुकाना होता।

TOLL FREE: उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. भारत के हर एक राज्य में बहुत सारे टोल प्लाजा होते हैं। फिलहाल बात की जाए तो देश भर में तकरीबन 1063 टोल प्लाजा है। और इनमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल में ही बात की जाए तो तकरीबन 400 से ज्यादा टोल प्लाजा बनाए गए हैं।
जो कोई भी अपना तीन पहिया या चार पहिया वाहन लेकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है। उसे टोल टैक्स चुकाना होता है। पहले इसके लिए मैन्युअली चार्ज चुकाना होता था। लेकिन अब फास्टैग की मदद से टोल टैक्स चुकाना काफी आसान हो गया है। कुछ खास ओहदों पर बैठे हुए लोगों को टोल (TOLL) टैक्स नहीं चुकाना होता। उन्हें फ्री इंट्री (FREE Entry) मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है इन आम आदमियों को भी टोल पर मिलती है फ्री एंट्री। चलिए बताते हैं। क्या है इसे लेकर नियम।
इन लोगों को नहीं देना पड़ता टोल
टोल प्लाजाओं पर हर रोज करोड़ों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। इनके लिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से कई नियम बनाए गए हैं। इनमें एक नियम वक्त को लेकर भी है। यानी टोल प्लाजा पर अगर एक तय वक्त से ज्यादा देर तक कोई गाड़ी रूकी रही। तो फिर उसे टोल नहीं देना होगा। साल 2021 में NHAI की ओर से यह नियम लाया गया था।
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जिसके तहत कोई भी वाहन अगर 10 सेकेंड (10 Seconds) से ज्यादा देर तक टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए रूकता (Stop In) है। तो फिर वह फ्री में वहां से गुजर सकता है। यानी उसे टोल नहीं चुकाना होगा। यह नियम सभी आम आदमियों के लिए लागू है। जिन भी लोगों को टोल पर 10 सेकेंड से ज्यादा देर तक वेट करना पड़ता है। तो उन्हें टोल फ्री कर दिया जाता है।
जिनके घर पास उन्हें भी नहीं देना होता टोल
टोल टैक्स चुकाने को लेकर सरकार का एक और नियम है। जिन लोगों के घर (Home Within) टोल प्लाजाओं के पास हैं। उन लोगों को भी टोल देने को लेकर छूट मिलती है। क्योंकि टोल पास होने से उन्हें न चाहते हुए भी काम के सिलसिले में रोजाना टोल से होकर गुजरना होगा।
इसलिए एनएचएआई(NHAI) के नियमों के अनुसार जिसका टोल प्लाजा से 20 किमी (20 Kms) तक की दूरी (Reach) पर है। उसे टोल टैक्स पर छूट मिलती है। हालांकि आपको इस बात का भी प्रमाण देना होगा कि आपका घर टोल प्लाजा के पास है। अगर प्रमाण नहीं होता तो फिर डबल जुर्माना देना पड़ जाएगा।