Aadhar Pan Link न किया तो बढ़ेगी मुसीबत, बैंकिंग और ITR रोक सकती है एक गलती, इस गाइड से मिनटों में करें पूरा

Aadhar Pan Link : अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्दी करें, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे पैन-आधार लिंकिंग की वजह, डेडलाइन और आसान प्रक्रिया, जिससे आप समय पर यह काम पूरा कर सकें।

Aadhar Pan Link : उज्जवल प्रदेश डेस्क. भारत सरकार की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक सभी नागरिकों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं में परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं पैन-आधार लिंकिंग से जुड़ी पूरी जानकारी।

पैन-आधार लिंकिंग क्यों है जरूरी?

पैन कार्ड एक स्थायी खाता संख्या है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। यह वित्तीय लेन-देन, बैंकिंग, शेयर बाजार, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी होता है। वहीं आधार कार्ड नागरिकों की पहचान का एक यूनिक दस्तावेज है। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना इसलिए अनिवार्य किया है ताकि फर्जी पैन कार्ड और टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जा सके।

अगर पैन आधार से लिंक नहीं है, तो वह निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप बैंक अकाउंट खोलना, टैक्स रिटर्न फाइल करना या अन्य वित्तीय कार्य नहीं कर पाएंगे। इससे आपकी आर्थिक गतिविधियां रुक सकती हैं।

लिंकिंग की आखिरी तारीख क्या है?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार की एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन कार्ड प्राप्त किया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपना आधार नंबर लिंक कराना जरूरी है। अगर वे इस समय सीमा तक ऐसा नहीं करते हैं तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

किसे करना है लिंक?

अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के जरिए पैन कार्ड बनवाया है या अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपको इसे जरूर करना होगा। जिन लोगों का पैन पहले से आधार से लिंक है, उन्हें दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं है।

कैसे करें पैन को आधार से लिंक?

इस प्रक्रिया को आप घर बैठे ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें:

  • स्टेप 1: सबसे पहले [www.incometax.gov.in](https://www.incometax.gov.in) पर जाएं।
  • स्टेप 2: होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन चुनें।
  • स्टेप 3: अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
  • स्टेप 4: आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
  • स्टेप 5: सफलता से लिंक होने के बाद आपको स्क्रीन पर कन्फर्मेशन दिखेगा।

अगर लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

यदि आपने समय पर पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब आप बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर सकेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और यहां तक कि म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश भी नहीं कर सकेंगे।

कहां से लें मदद?

अगर लिंकिंग में किसी तरह की समस्या आती है या आपको किसी स्टेप में सहायता चाहिए तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

संपर्क नंबर

📞 1800 103 0025
📧 helpdesk@incometax.gov.in

आप चाहें तो नजदीकी जन सेवा केंद्र या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद भी ले सकते हैं।

Deepak Vishwakarma

दीपक विश्वकर्मा एक अनुभवी समाचार संपादक और लेखक हैं, जिनके पास 13 वर्षों का गहरा अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं में कार्य किया है, जिसमें समाचार लेखन, संपादन… More »

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