MP Doctor’s Strike: डॉक्टरों की हड़ताल को हाई कोर्ट ने दिया अवैध करार, तत्काल काम पर लौटने के आदेश

Doctor's Strike: हाई कोर्ट ने सुनवाई में यह भी कहा है कि आगे से कभी बिना अनुमति हड़ताल नहीं करें डाक्टर्स, भविष्य में टोकन स्ट्राईक को भी हाईकोर्ट ने अवैध बताया है।

MP Doctor’s Strike: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. मध्यप्रदेश में जारी डॉक्टरों की हड़ताल को हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया है, जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी हड़ताल पर बैठे डॉ तत्काल काम पर लौटे। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह भी कहा गया है कि डॉक्टर अस्पताल में मौजूद अंतिम मरीज का भी इलाज करें।

हाई कोर्ट ने सुनवाई में यह भी कहा है कि आगे से कभी बिना अनुमति हड़ताल नहीं करें डाक्टर्स, भविष्य में टोकन स्ट्राईक को भी हाईकोर्ट ने अवैध बताया है। यह आदेश पूर्व पार्षद इंद्रजीत कुंवर पाल सिंह की याचिका पर सुनाया गया है।

तत्काल काम पर लौटे डॉक्टर

याचिकाकर्ता इंद्रजीत कुंवर पाल सिंह की तरफ से एडवोकेट संजय अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टरों की हड़ताल पूरी तरह से अवैध है क्योंकि अचानक से हड़ताल पर जाने के चलते मरीजों को खासा परेशान होना पड़ता है लिहाजा इस सुनवाई पर हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए प्रदेश के सभी डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि तुरंत ही काम पर वापस लौटे।

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Deepak Vishwakarma

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