MP High Court news: मास्टर प्लान लागू नहीं करने पर टीएंडसीपी को कोर्ट की फटकार

MP High Court news: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई, नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की याचिका

MP High Court news: उज्जवल प्रदेश डेस्क, जबलपुर. उच्च न्यायालय जबलपुर की मुख्य पीठ ने राज्य में मास्टर प्लान लागू न करने पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) को फटकार लगाई। नागरिक उपभोक्ता मंच, जबलपुर ने याचिका दायर की थी। इसी तरह भोपाल के नागरिक मंच ने भी याचिका दायर की थी। टीएंडसीपी को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है, अन्यथा इसके निदेशक को उच्च न्यायालय में बुलाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने यह आदेश पारित किया।

नागरिक उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष पीजी नाजपांडे का कहना है कि टीएंडसीपी को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। उच्च न्यायालय ने मास्टर प्लान लागू न करने पर टीएंडसीपी को फटकार लगाई। हमने याचिका दायर कर कहा है कि मास्टर प्लान के अभाव में बेतरतीब विकास हो रहा है। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद सिटीजन फोरम ने भोपाल में मास्टर प्लान लागू करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। मास्टर प्लान-2031 लागू नहीं किया गया।

भोपाल मास्टर प्लान में काफी अनियमितताएं थीं। पूरी ग्रीन बेल्ट को कमर्शियल बना दिया गया। बाघों वाले वन क्षेत्र को आवासीय घोषित कर दिया गया। प्लानिंग एरिया को 600 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर करीब 1016 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। इसमें भी 850 वर्ग किलोमीटर विकास कार्य के लिए प्रस्तावित था, जो आबादी के लिहाज से काफी ज्यादा है। भोपाल मास्टर प्लान 2031 में शहर की आबादी 36 लाख होने का अनुमान लगाकर बनाया गया था, जबकि 2031 तक शहर की आबादी सिर्फ 26 लाख होने का अनुमान है। इसके अलावा 70 फीसदी ग्रीन एरिया कम कर दिया गया। वन्यजीव, पर्यावरण और जल स्रोतों का भी ध्यान नहीं रखा गया। ऊपरी झील के जलग्रहण क्षेत्र में बाघों की आवाजाही के बावजूद यहां निर्माण की अनुमति दी गई।

Sourabh Mathur

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