MP News: मोहन सरकार ने कोर्ट से मांगा 10 दिन का समय, PHC की खामियों पर सरकार सतर्क

MP News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनूपपुर जिले के राजनगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए है।

MP News: उज्जवल प्रदेश, जबलपुरमध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनूपपुर जिले के राजनगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही राजनगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपकरण तथा अन्य व्यवस्थाओं को भी सही करने के निर्देश दिये थे।

हाईकोर्ट ने याचिका पर हुई गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हुए व्यवस्थाओं के लिए दस दिन का समय मांगा गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित की है।

जनहित याचिका दायर की है अनूपपुर निवासी विकास सिंह ने

राजनगर स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने को चुनौती देते हुए अनूपपुर निवासी विकास प्रताप सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा था कि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के निर्धारित पदों की संख्या 15 है। इसके अलावा पैरामेडिकल व अन्य स्टाफ के पद भी निर्धारित हैं।

निर्धारित पदों के हिसाब से डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टॉफ सहित अन्य पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है। केंद्र पर केवल एक ही डॉक्टर पदस्थ है, वह भी सप्ताह में सिर्फ दो दिन एक घंटे के लिए आते हैं। केंद्र तक पहुंचने वाली सड़क ऐसी हालत में है कि लोगों के लिए उस पर चलना भी मुश्किल है।

युगलपीठ ने शासन से सड़क की स्थिति व अन्य सुविधाओं के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेष जारी किये थे। सरकार की तरफ से पेश की गई स्टेट्स रिपोर्ट में कहा गया था कि केन्द्र में डॉक्टरों के निर्धारित 7 पद हैं। इसके अलावा बीपी तथा ईसीजी मशीन के अलावा लॉक बॉक्स व टेबल-कुर्सी सहित अन्य समान हैं।

स्टेटस रिपोर्ट को याचिकाकर्ता ने बताया गलत

स्वास्थ्य केन्द्र में व्यवस्था को सुधारने के लिए दस दिन का समय दिया जाए। याचिकाकर्ता की तरफ से विरोध करते हुए बताया गया कि उप केन्द्र के समय डॉक्टरों के निर्धारित पद सात होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदों की संख्या 15 निर्धारित है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए। 

Ramesh Kumar Shaky

रमेश कुमार शाक्य एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिनके पास 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अपने करियर के दौरान, उन्होंने कई प्रतिष्ठित समाचार संगठनों के साथ काम किया और… More »

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