MP News : अब दिव्यांगों के लिए संचालित योजनाओं में अनिवार्य होगा UDID
Latest MP News : मध्यप्रदेश में अब दिव्यांगजनों के लिए संचालित सभी विभागीय योजनाओं में यूडीआईडी अनिवार्य होगा। इसके बिना दिव्यांगजनों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।

Latest MP News : उज्जवल प्रदेश, भोपाल. मध्यप्रदेश में अब दिव्यांगजनों के लिए संचालित सभी विभागीय योजनाओं में यूडीआईडी अनिवार्य होगा। इसके बिना दिव्यांगजनों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए है।
भारत सरकार दिव्यांगजनों के लिए संचालित सभी योजनाओं में यूडीआईडी नंबर, एूडीआईडी एनरोलमेंट नंबर एक अप्रैल से अनिवार्य कर चुकी है। मध्यप्रदेश के सभी दिव्यांगजनों के यूडीआईडी जनरेट करने और नवीन दिव्यांगता प्रमाणपत्र यूडीआईडी पोर्टल से जारी करने के संबंध में प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण तथा आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा संयुक्त रुप से निर्देश जारी कर चुके है।
प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों से कहा है कि भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में यूडीआईडी नंबर और यूडीआईडी इनरोलमेंट नंबर को अनिवार्य किया गया है अत: सभी विभाग अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए संचालित सभी विभागीय योजनाओं में लाभ स्वीकृत करने हेतु यूडीआईडी नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है।