MP Traffic Rules Change 2023: अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, नहीं तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना

MP Traffic Rules Change 2023: आज के इस लेख में हम केंद्र सरकार द्वारा घोषित New Traffic Rules in India के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे । Naye Traffic Rules में किए गए बदलाव, चालान, उदेश्य, दो पहिया वाहन चलाने के नियम, सड़क पर वाहन चलाने के नियम, ट्रैफिक रूल्स इन हिंदी पीडीएफ, आदि के बारे में जानने के लिए इस लेख को अंत तक ज़रूर पढेI

MP Traffic Rules Change 2023: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. मध्य प्रदेश में अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति ने यदि हेलमेट नहीं पहना तो अब उसे 500 रुपये की चपत लगेगी। साथ ही यदि चालक ने भी हेलमेट नहीं पहना है तो इसके उसे भी 300 रुपये अतिरिक्त अर्थदंड देना होगा। इस वर्ष मार्च में लागू किए गए अर्थदंड के नए प्रविधानों का पालन करवाने पुलिस अब सख्ती करने जा रही है। पीछे बैठे व्यक्ति के लिए हेलमेट की अनिवार्यता पहले से है, पर पुलिस इसका पालन नहीं करवा रही थी।

प्रदेश में हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़ने के बाद इसे कड़ाई से लागू करने की तैयारी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीटयूट (पीटीआरआइ) की ओर से इंदौर और भोपाल के पुलिस आयुक्त और बाकी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इस पर सख्ती करने के लिए कहा जाएगा।

अर्थदंड के नए प्रविधान | MP Traffic Rules Change 2023

  • सिर्फ वाहन चालक ने हेलमेट नहीं लगाया है- 300 रुपये
  • वाहन चालक ने हेलमेट लगाया है पर पीछे बैठे व्यक्ति ने नहीं- 500 रुपये
    दोनों ने नहीं लगाया – 800 रुपये
  • तीन लोग सवार हैं और तीनों ने नहीं लगाया है -1000 रुपये (800 रुपये हेलमेट नहीं लगाने का और 200 रुपये तीन लोगों के बैठने पर)

Also Read: MPPSC Recruitment 2023: उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, 181 पदों पर भर्ती

कितने चालान बने, जानकारी पुलिस के पास नहीं | Traffic Rules Change

पुलिस के पास यह ब्योरा ही नहीं है कि दोपहिया वाहनों में पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट नहीं पहनने पर कितने चालान बनाए गए हैं। साफ्टवेयर में अलग से प्रविधान नहीं होने के कारण यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पिछले पांच वर्ष में सड़क दुर्घटनाएं और मौत

वर्ष दुर्घटनाएं घायल मृतक
2018 51,397 54,662 10,706
2019 50,669 52,616 11,249
2020 45,266 46,456 11,141
2021 48,877 48,956 12,057
2022 54,432 55,168 13, 427

Also Read: म.प्र. अधि. कर्म. संयुक्त मोर्चा पूरे प्रदेश में करेगा चरणवद्य आन्दोलन, सौंपेगा मांगो का ज्ञापन

ट्रेफिक पुलिस चालान लिस्ट 2023 | Traffic Police Challan List in Hindi

S. No. अपराध पहले चालान या जुर्माना अब चालान या जुर्माना
1. सामान्य (177) 100 रूपये 500 रूपये
2. रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) 100 रूपये 500 रूपये
3. अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) 500 रूपये 2000रूपये
4. अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) 1000रूपये 5000 रूपये
5. अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) 500 रूपये 10000 रूपये
6. बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) 500रूपये 5000 रूपये
7. ओवर साइज वाहन (182B) 5000 रूपये
8. ओवर स्पीडिंग (183) 400 रूपये 1000 रूपये
9. खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) 1000 रूपये 5000 रूपये
10. शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) 2000रूपये 10000 रूपये
11. रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) 500 रूपये 5000 रूपये
12. ओवर लोडिंग (194) 2  हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त 20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन
13. सीट बेल्ट (194B) 100 रूपये 1000 रूपये
14. बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) 5 हज़ार रूपये तक 10 हज़ार रूपये तक
15. लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) कुछ भी नहीं 25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक
16. पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) कुछ भी नहीं 1000 रूपये प्रति पेसेंजर
17. दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग 100 रूपये 2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द
18. हेलमेट न पहनने पर 100 रूपये 1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस  रद्द
19. एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) कुछ भी नहीं      10000 रूपये
20. बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) 1000 रूपये 2000 रूपये
21. दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति   (206)  कुछ भी नहीं 183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा
22. अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) कुछ भी नहीं सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना

यातायात के 10 नियम | New Traffic Rules in Hindi 

  • यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर ₹25000 का जुर्माना लगाने के साथ-साथ Gadi Ka Registration रद्द कर दिया जाता है| इसके अलावा वह नाबालिक 25 की उम्र तक driving License नहीं बनवा पाएगा|
  • ड्राइविंग करते समय जो व्यक्ति मोबाइल पर बात करते हैं, ट्रैफिक जाम करने की कोशिश करते हैं, गलत दिशा से ड्राइव करते हैं, तेज रफ्तार में ड्राइव करते हैं, ट्रैफिक जाम करने की कोशिश करते हैं| ऐसी स्थिति में पकड़े जाने पर Traffic Rules 2023 के अनुसार भारी जुर्माना वसूला जाएगा|
  • नये ट्रैफिक कानून के अनुसार जो व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस नियमों को तोड़ता है, उस पर ₹100000 का जुर्माना लगाया जाएगा|
  • यदि कोई व्यक्ति सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है, तो उस पर ₹1000 से लेकर ₹2000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा|
  • न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अंतर्गत यातायात के नियमों में कई संशोधन किए गए यातायात नियमों में संशोधन करने के बाद नया ट्रैफिक नियम इस प्रकार है-
  • यदि कोई वाहन चालक द्वारा जुर्माना भरने के अलावा किसी भी यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता है| ऐसी स्थिति में वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा अथवा अस्थाई रूप से निलंबित किया जा सकता है|
  • बहुत से मोटरसाइकिल  वाले राउंड साइलेंसर का इस्तेमाल करते हैं| चूकिं राउंड साइलेंसर बहुत ज्यादा ध्वनि करता है, इसलिए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए राउंड साइलेंसर का इस्तेमाल प्रतिबंध कर दिया गया है|
  • मोटर वाहन संशोधित अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई वाहन चालक वाहन चलाते समय वीडियो देखते हुए पाया जाता है| तो उसे यातायात नियमों के तहत दंडित किया जाएगा,  क्योंकि वाहन चलाते समय वीडियो देखने पर दुर्घटना हो सकती है|
  •  बचाव वाले वाहन जैसे : पुलिस वाहन, फायर ट्रक, एंबुलेंस आदि गाड़ियों के सामने अपनी गाड़ी पार्क करने पर वाहन मालिक पर  ₹2000 का जुर्माना लग सकता है|
  • एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति पर दो बार जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है| लेकिन यदि जुर्माने की रसीद खो दिया गई है, या चालक दूसरे राज्य में गाड़ी चला रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस पर दोबारा से जुर्माना लगाया जा सकता है|

https://www.ujjwalpradesh.com/state/madhya-pradesh/wather-update-news-effect-biparjoy-storm/

Sourabh Mathur

सौरभ माथुर एक अनुभवी न्यूज़ एडिटर हैं, जिनके पास 13 वर्षों का एडिटिंग अनुभव है। उन्होंने कई मीडिया हॉउस के संपादकीय टीमों के साथ काम किया है। सौरभ ने समाचार लेखन, संपादन और तथ्यात्मक विश्लेषण में विशेषज्ञता हासिल की, हमेशा सटीक और विश्वसनीय जानकारी पाठकों तक पहुंचाना उनका लक्ष्य रहा है। वह डिजिटल, प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया में भी अच्छा अनुभव रखतें हैं और पत्रकारिता के बदलते रुझानों को समझते हुए अपने काम को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते रहतें हैं।

Related Articles

Back to top button