MPPSC Jobs: कैमिस्ट्री 199, बॉटनी 190 पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल
MPPSC Jobs: मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) प्रदेश के कालेजों में रसायन शास्त्र (Chemistry) के 199 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती (Assistant Professors Recruitment) करने परीक्षा कराएगा।
MPPSC Jobs: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) प्रदेश के कालेजों में रसायन शास्त्र (Chemistry) के 199 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती (Assistant Professors Recruitment) करने परीक्षा कराएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) द्वारा अतिथि विद्वानों को आरक्षण देने वाले वाले को पूरा कर दिया है। उन्हें बीस फीसदी मतलब पचास पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। यहीं नहीं महिलाओं को भी 35 फीसदी पदों पर आरक्षण दिया गया है।
सीएम डॉ. यादव (CM Mohan Yadav) ने अतिथि विद्वानों (Guest Scholars) को महापंचायत में नियुक्ति देने की घोषणा की थी। इसके चलते एमपीपीएससी ने कैमिस्ट्री के 199 पदों में से पचास पद अतिथि विद्वानों के नाम करने का विज्ञापन जारी कर सीएम यादव की घोषणा को अमल में ला दिया है।
एमपीपीएससी ने आज जारी किए विज्ञापन में रोस्टर का पूरा पालन किया है। इसमें बीस फीसदी पदों पर पचास अतिथि विद्वानों को नियुक्त किया जाएगा। वहीं 35 फीसदी पद महिलाओें के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। इससे उनके खाते में 70 पद आ चुके हैं। अभी ओबीसी के आरक्षण का मामला हाईकोर्ट में लंबित है।
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नियुक्तियों को ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जाए, जिसके लिए एमपीपीएससी ने 13 फीसदी 31 पदों को होल्ड कर दिया है। इससे एमपीपीएससी 168 पदों पर भर्ती कराने के लिए 27 फरवरी से आवेदन जमा कराएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 मार्च रखी गई है। 23 मई को एमपीपीएससी प्रवेश पत्र जारी करेगा। एक जून को प्रदेश के दस जिलों में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। उम्मीदवार फार्म आनलाइन जमा करेंगे और परीक्षा आफलाइन देंगे।
MPPSC Jobs की फैक्ट फाइल
विषय | पद |
कॉमर्स | 111 |
हिंदी | 113 |
राजनीति | 124 |
अर्थशास्त्र | 130 |
केमिस्ट्री | 199 |
प्राणी शास्त्र | 187 |
मैथमेटिक्स | 177 |
बॉटनी | 190 |
फिजिक्स | 186 |
हाईकोर्ट के आदेश पर होगी 31 पदों पर नियुक्ति
प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण 14 फीसदी है। उसे 27 फीसदी करने पर जोर दिया जा रहा है। 27 फीसदी आरक्षण देने से कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा हो जाएगा। इसलिऐ भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में कई प्रकरण लंबित है। हाईकोर्ट ओबीसी के आरक्षण को 14 फीसदी करने के आदेश दे देता है, तो एमपीपीएससी 31 पदों को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से से भरने की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। हाईकोर्ट इसके विपरीत आदेश देता है, तो उक्त पदों को ओबीसी से भरा जाएगा।
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20 प्रतिशत सीट आरक्षित होने से अतिथि विद्वानों को कुछ ज्यादा लाभ नही मिलेगा।महापंचायत में जो घोषणा हुई थी कि इनको 65 वर्ष तक अतिथि विद्वानों को बाहर नही किया जाएगा, इनके लिए एक कैडर बनाकर स्थाई किया जाएगा। इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए। जिन रिक्त पदों में काम कर रहे हैं अतिथि विद्वानों को उसी में समायोजन किया जॉए तो अपने आप पूरी समश्या का समाधान हो जाएगा।
- डॉ. आशीष पांडेय, मीडिया प्रभारी अतिथि विद्वान महासंघ
उम्र के इस पड़ाव में PSC देना कुछ समझ मे नही आ रहा। 50 से 58 वर्ष के अतिथि विद्वान हो चुके हैं। सरकार को एक पॉलिसी लानी चाहिए जिससे अतिथि विद्वानो को लाभ मिल सके।मुख्यमंत्री,पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी तभी होगी जब रिक्त पदों में कार्य कर रहे विद्वानो को उन्ही पदों में स्थाई/समायोजित किया जाएगा।
- डॉ. देवराज सिंह,प्रदेस अध्यक्ष महासंघ
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