Mukhyamantri Udyami Yojana: इस योजना से मिल रहा 62 प्रकार का लोन
Mukhyamantri Udyami Yojana: आमजन को रोजगार से जोड़ने के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की थी, जिसका लाभ बिहार के लोगों को मिल रहा है।

Mukhyamantri Udyami Yojana: आमजन को रोजगार से जोड़ने के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की थी, जिसका लाभ बिहार के लोगों को मिल रहा है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक लोन मिलता है जिसे 7 साल में जमा करना होता है।
62 प्रकार के लोन
इस योजना के तहत हितग्राही 62 तरह के लोन ले सकता है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण के आटा, सत्तु, बेसन उत्पादन, मसाला, नमकीन, जैम, जैली, सॉस, नूडल्स, पापड़, अचार, मोरब्बा, फलों का जुस, मिठाई आदि शामिल हैं. इसी तरह फर्नीचर उद्योग से संबंधित बढ़ईगिरी, बांस का समान, नाव, बेंत का फर्नीचर निर्माण को ले आवेदन किया जा सकता है।
इसमें सीमेंट का जाली, दरवाजा, खिड़की, प्लास्टर आफ पेरिस का सामान, दैनिक सामग्री जैसे डिटर्जेंट पाउडर, बिंदी, मेंहदी, मोमबती, कृषि यंत्र, गेट ग्रिल, मधुमक्खी का बक्शा, आभूषण निर्माण, स्टील बाक्स, बिजली पंखा, स्टेबलाइजर और आइटी के लिए भी आवेदन किया जा सकता है.
गांधी जी के सपनों को साकार करना
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (suy) के तहत, स्वच्छता से जुड़े वाहनों की खरीद और संचालन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है. इस योजना का मकसद, स्वच्छता और सफ़ाई कर्मचारियों को आजीविका देना और मैनुअल स्कैवेंजरों को मुक्ति दिलाना है. यह योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफ़डीसी) ने शुरू की थी।
स्वच्छता कार्य योजना, गांधीजी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए सरकार के सभी क्षेत्रों में स्वच्छता तत्वों को व्यापक, जवाबदेह और निरंतर तरीके से मुख्यधारा में लाने की एक मील का पत्थर पहल है।
ऐसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आवेदन शुरू है. इच्छुक व्यक्ति उद्योग विभाग की वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की खासियत
- इस योजना के तहत, सफ़ाई कर्मचारी और मैनुअल स्कैवेंजर ऋण ले सकते हैं.
- महिला लाभार्थियों को ब्याज़ दर में 1% की छूट मिलती है.
- समय पर लोन का भुगतान करने वाले लाभार्थियों को 0.5% की छूट मिलती है.
- इस योजना के दायरे में आने वाले, समुदाय शौचालयों का निर्माण और रखरखाव किया जाता है.
- इस योजना के तहत, सफ़ाई से जुड़े लोग वाहन भी खरीद सकते हैं
- इस योजना के तहत, कचरा एकत्र करने के लिए सुविधाएं बनाई जाती हैं.
इस तरह लें इस योजना का लाभ
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को इन शर्तों को पूरा करना होगा
- निवास: आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता: कम से कम इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है।
- आयु सीमा: न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए
ये दस्तावेज जरूरी है
- जाति प्रमाण पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम पर)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फोटोग्राफ (हाल ही में लिया गया पासपोर्ट आकार 120 केबी)
- दस्तखत नमूना (अधिकतम 120 केबी)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- दसवीं का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन के लिए)
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र