NEET-PG: मेरिट से भरी जाएंगी NRI कोटे की 48 खाली सीटें
NEET-PG: मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को दिया आश्वासन

NEET-PG: उज्जवल प्रदेश, इंदौर. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के इस आश्वासन को मान्य किया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा की 48 खाली सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों में बदल दिया जाएगा और नीट-पीजी 2024 काउंसलिंग के अंतिम दौर में मेधावी उम्मीदवारों को आवंटित किया जाएगा।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ को सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई, जब वह नीट-पीजी 2024 उम्मीदवार डॉ. ख्याति शेखर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि काउंसलिंग के पहले दो राउंड में 48 एनआरआई कोटे की सीटें खाली रहीं। राज्य के चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (डीएमई) ने कथित तौर पर नए एनआरआई उम्मीदवारों की प्रतीक्षा की, जबकि आरोप है कि फर्जी एनआरआई आवेदकों ने इन सीटों को रोक दिया था। शेखर ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसलों के अनुसार खाली एनआरआई सीटों को योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए।
87.27 NEET पर्सेंटाइल के साथ 936 की प्रभावशाली राज्य रैंक हासिल करने के बावजूद उन्हें NRI कोटे के कथित दुरुपयोग के कारण सीट आवंटित नहीं की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 के नियम 14 (ए) (2) का हवाला दिया, जो अनिवार्य करता है कि किसी भी खाली एनआरआई सीट को अंतिम मॉप-अप राउंड में शामिल किया जाना चाहिए और योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आवंटित किया जाना चाहिए। अदालत ने इस आश्वासन को दर्ज किया, जिससे याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने के लिए प्रेरित किया गया।