डिजिटल सिग्नेचर हुआ अनिवार्य, इसके बिना नहीं मिलेगा नवीन योजनाओं का लाभ
बिना डिजिटल सिग्नेचर के किसी भी नवीन पेंशन योजना को मंजूरी नहीं दी जाएगी। आयुक्त सामाजिक न्याय का कहना है कि नवीन पेंशन स्वीकृति की व्यवस्था को और अधिक सुद्ढ़ करने के लिए अनिवार्य किया गया है।
उज्जवल प्रदेश, भोपाल. प्रदेश में अभी सभी पेंशन योजनाओं के लिए डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कर दिया गया है। बिना डिजिटल सिग्नेचर के किसी भी नवीन पेंशन योजना को मंजूरी नहीं दी जाएगी। आयुक्त सामाजिक न्याय डॉ ई रमेश कुमार का कहना है कि नवीन पेंशन स्वीकृति की व्यवस्था को और अधिक सुद्ढ़ करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य किया गया है।
सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनओं का क्रियान्वयन एनआईसी के द्वारा विकसित पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग के सभी संयुक्त और उप संचालकों को कहा गया है कि नवीन पेंशन स्वीकृत करने हेतु डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए सबसे पहले पदाविहित अधिकारी पेंशन पोर्टल पर स्वयं के सिग्नेचर को रजिस्टर करेंगे। रजिस्अर करने के बाद डिजिटल सिग्नेचर को एक्टिवेट करेंगे।
डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए युटिलिटी फार डिजिटल साइन को डाउलनलोड करना होगा। पात्रता का परीक्षण करने के बाद पात्रता के आधार पर पेंशन स्वीकृत करने की अनुशंसा की जा सकेगी। अनुशंसित प्रकरणों को डिजिटल साइन करने की कार्यवाही की जाएगी। इन सभी प्रक्रियाओं के अनुसार समस्त पदाभिहित अधिकारी नवीन पेंशन स्वीकृत करने हेतु डिजिटल सिग्नेचर करने की कार्यवाही सभी अधिकारी करेंगे।
इससे होगा फायदा
डिजिटल सिग्नेचर से पेंशन स्वीकृत किए जाने की शुरुआत होंने पर पेंशन योजनाओं की स्वीकृति त्वरित हो सकेगी और इसमें होंने वाली गड़बड़ियों पर विराम लग सकेगा। पेंशन प्रस्तावों को स्वीकृति देने वाले अफसर भी तुरंत चिन्हित हो सकेंगे। पारदर्शी व्यवस्था बनेगी और आम लोगों को लोग अनावश्यक परेशान नहीं कर सकेंगे। समयसीमा में भी काम हो सकेंगे।