Rape News: मुंबई में एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड डिब्बे में रेप, आरोपी गिरफ्तार

Rape News: पुलिस सूत्र ने कहा कि आरोपी की उम्र लगभग 25 वर्ष थी और वह कुली था। रेलवे पुलिस ने कोई और जानकारी नहीं दी। यह घटना 2 फरवरी की सुबह की बताई जा रही है।

Rape News: उज्जवल प्रदेश, मुंबई. बांद्रा टर्मिनस पर खाली एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड डिब्बे के अंदर 54 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी को बाद में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP), बांद्रा की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए बांद्रा राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) को सौंप दिया। एक पुलिस सूत्र ने कहा कि आरोपी की उम्र लगभग 25 वर्ष थी और वह कुली था। रेलवे पुलिस ने कोई और जानकारी नहीं दी। यह घटना 2 फरवरी की सुबह की बताई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, घटना की सूचना सुबह 4 बजे के आसपास मिली जब पीड़िता और उसका दामाद कॉनकोर्स क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) कर्मियों के पास पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी खाली ट्रेन बांद्रा टर्मिनस उधना एक्सप्रेस (09055/56) के गार्ड डिब्बे में महिला के साथ मारपीट की गई थी। शिकायत के बाद, आरपीएफ और जीआरपी कर्मियों ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया और आरोपी को ट्रेन के अंदर पाया। इसके बाद आरोपी को बांद्रा जीआरपी ने हिरासत में ले लिया, जबकि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया।

प्रथम दृष्टया पीड़िता और उसका दामाद देहरादून एक्सप्रेस से मुंबई पहुंचे थे, जो 1 फरवरी को रात 10.30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंची थी। चूंकि उनके पास कोई आवास नहीं था, इसलिए उन्होंने रात भर स्टेशन पर इंतजार करने का फैसला किया और रात 10.39 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 की ओर चले गए। लगभग 1.49 बजे, सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से पता चलता है कि आरोपी ने पीड़िता से संपर्क किया और उसे गार्ड डिब्बे में जबरन ले गया। इस समय उसका दामाद लगभग खाली प्लेटफॉर्म पर सो रहा था। पुलिस ने बताया कि स्थिति का फायदा उठाकर आरोपी ने कथित तौर पर अपराध को अंजाम दिया।

घटना की सूचना मिलने के बाद पश्चिमी रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त सहित वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। मुंबई सेंट्रल डिवीजन (पश्चिमी रेलवे) के सहायक सुरक्षा आयुक्त को घटना की विस्तृत जांच करने और सुरक्षा उपायों में किसी भी तरह की चूक की पहचान करने का निर्देश दिया गया है।

बांद्रा रेलवे पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) (बलात्कार के लिए सजा), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 303(2) (चोरी) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक सूत्र के अनुसार, आरोपी ने खुद को राहुल शेख बताया, लेकिन पुलिस को संदेह है कि वह झूठ बोल रहा है। वह ज्यादातर बांद्रा के फुटपाथों या प्लेटफॉर्म पर गुजारा करता है। पीड़िता अपने गांव में किराने की दुकान चलाती है और काम के लिए देहरादून से अपने दामाद के साथ मुंबई आई थी।

Deepak Vishwakarma

दीपक विश्वकर्मा एक अनुभवी समाचार संपादक और लेखक हैं, जिनके पास 13 वर्षों का गहरा अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं में कार्य किया है, जिसमें समाचार लेखन, संपादन… More »

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