काम की खबर… सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बाइक खरीदने से पहले पढ़ लें सरकार के नए नियम
केंद्र सरकार दोपहिया वाहनों की सुरक्षा के लिए नए नियम ला रही है। अब बाइक खरीदने पर कंपनियों को दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा और 2026 से सभी दोपहिया वाहनों में ABS सिस्टम जरूरी होगा। प्रस्तावित बदलाव सड़क दुर्घटनाएं कम करने और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम हैं।

उज्जवल प्रदेश डेस्क. अगर आप नई बाइक या स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दोपहिया वाहनों से जुड़ा बड़ा बदलाव करने जा रही है।
बाइक खरीदते समय अनिवार्य होंगे दो हेलमेट
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि अब हर नए दोपहिया वाहन की बिक्री पर वाहन निर्माता कंपनियों को ग्राहक को दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा। यह नियम इसलिए लाया जा रहा है ताकि बाइक सवार और पीछे बैठने वाले दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
कैसा होगा हेलमेट?
मंत्रालय ने साफ किया है कि दिए जाने वाले हेलमेट की गुणवत्ता भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा तय किए गए ISI मार्क के अनुरूप होनी चाहिए। यानी, ग्राहकों को सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि सुरक्षित और प्रमाणित हेलमेट मिलेगा। इससे बाजार में सस्ते और नकली हेलमेट की बिक्री पर भी रोक लगेगी।
इन पर लागू नहीं होगा नियम
हालांकि, यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत हेलमेट पहनने से छूट मिली हुई है। ऐसे में धार्मिक या चिकित्सा कारणों से जिन लोगों को छूट है, उन्हें इस प्रावधान से राहत रहेगी।
2026 से दोपहिया वाहनों में जरूरी होगा ABS सिस्टम
क्या है ABS तकनीक?
ABS यानी एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एक सुरक्षा तकनीक है जो अचानक ब्रेक लगने पर पहियों को लॉक होने से रोकती है। इससे वाहन का संतुलन बिगड़ने की संभावना कम हो जाती है और सड़क हादसे टाले जा सकते हैं।
कब से लागू होगा यह नियम?
सरकार ने प्रस्तावित किया है कि 1 जनवरी 2026 से भारत में बिकने वाले सभी नए दोपहिया वाहनों में ABS सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इससे खासकर युवाओं के बीच लोकप्रिय हाई-स्पीड बाइक्स की सुरक्षा और बेहतर होगी।
सुझाव मांगे गए
मंत्रालय ने प्रस्तावित नियमों पर सभी संबंधित पक्षों से 30 दिन के भीतर सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। इसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी, जो लागू होने के तीन महीने बाद से प्रभावी होगी।
सरकार की मंशा: सड़क हादसों में कमी लाना
हेलमेट और ABS से कम होंगे हादसे
सरकार का उद्देश्य देश में हर साल होने वाले हजारों सड़क हादसों को कम करना है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा बढ़ाना इस बदलाव का मूल उद्देश्य है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हर साल भारत में करीब 40 हजार लोग हेलमेट नहीं पहनने या घटिया हेलमेट के कारण जान गंवा देते हैं।
सख्ती से लागू होंगे हेलमेट के मानक
जून 2021 से सरकार ने ISI मार्क रहित हेलमेट की बिक्री और निर्माण पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ऐसे हेलमेट इस्तेमाल करने वालों पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य सड़क पर सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले और मान्य हेलमेट ही चलन में रहें।
ग्राहकों को होंगे ये फायदे…
- अतिरिक्त हेलमेट की चिंता खत्म: नई बाइक खरीदते समय दो हेलमेट मिलने से ग्राहक को अलग से हेलमेट खरीदने की जरूरत नहीं होगी।
- अच्छी गुणवत्ता की गारंटी: ISI मार्क के तहत मिलने वाला हेलमेट सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है और दुर्घटना के समय बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है।
- पीछे बैठने वाले की भी सुरक्षा: अब पीछे बैठने वाले यात्री की भी सुरक्षा को उतनी ही प्राथमिकता मिलेगी जितनी चालक की।