कोर्ट का 5 साल पुराने मामले में फैसला, दो हत्याकांड में दस दोषियों को उम्र कैद, ये थे मामले

आगरा
हत्या एवं साक्ष्य नष्ट करने के दो अलग-अलग मामलों में अदालतों ने दस दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों ही हत्याकांड वर्ष 2017 के सितंबर माह में हुए थे। कोर्ट ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।  पहली 15 सितंबर 2017 की अछनेरा थाना क्षेत्र की है। जगदीश प्रसाद ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके अनुसार 15 सितंबर की शाम को आरोपित विक्रम, अंकित कुमार, कुशलपाल, कप्तान सिंह एवं गुलाब सिंह उसके भाई दुर्ग सिंह को बहाने से अपने साथ बुलाकर ले गए थे। अगले दिन दुर्ग सिंह का शव खेत में मिला। हत्याकांड रंजिशन अंजाम दिया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिला जज विवेक संगल ने आरोपितों को दोषी पाते हुए उम्र कैद के साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

दूसरी घटना 19 सितंबर 2017 की बाह थाना क्षेत्र की है। राघवेंद्र पुत्र जगदीश निवासी विक्रमपुर बाह ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके अनुसार आरोपितों अलकेंद्र उर्फ अखिलेश, बलकेंद्र उर्फ संदीप, अन्नू उर्फ अनूप माैनी उर्फ मनीष, अनुरुद्ध निवासी को नामजद किया था। वादी के अनुसार आरोपितों ने उसे और भाई हरेंद्र उर्फ मुखिया काे रास्ते में घेर लिया। ताबड़तोड़ फायरिंग कर वादी के भाई की हत्या कर दी। मुकदमे की सुनवाई के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने आरोपितों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया।

छत्ता के पटेल नगर में कमरे में घुसकर हत्या करने के आरोपित जेल भेजा
छत्ता के पटेल नगर की घनी आबादी वाली गली में सोमवार की सुबह फल विक्रेता की हत्या करने के आरोपित को पुलिस ने मंगलवार को जेल भेज दिया। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि उसने अपनी पत्नी को घर में छिपाने के शक में फल विक्रेता के सिर में दो किलो का बांट मारकर हत्या कर दी थी। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि किराए पर कमरा लेकर रहने वाले फल विक्रेता अशोक जैन की सोमवार की सुबह हत्या कर दी गई थी। उनकी उम्र लगभग 62 वर्ष थी। वह फिरोजाबाद के थाना व कस्बा फरिहा के रहने वाले थे। पुलिस की छानबीन में सामने आया था कि फल विक्रेता के घर में खाना बनाने वाली महिला का पति राजू श्रीवास्तव निवासी जैन गोशाला छत्ता कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था।

पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को बताया कि वह पत्नी को फल विक्रेता के यहां काम करने मना कर रहा था। जिसे लेकर रविवार की रात को विवाद होने पर उसने पत्नी को पीट दिया। वह घर से निकल गई, उसे तलाश करता हुआ वह फल विक्रेता के यहां तक गया था। उसने पत्नी के वहां आने से इंकार किया। पत्नी रात भर नहीं आई तो वह सोमवार की सुबह दोबारा फल विक्रेता के कमरे पर पहुंच गया। उसे शक था कि वह जानबूझकर उसकी पत्नी के बारे में नहीं बता रहा था। इसलिए गुस्से में उसके कमरे में रखा दो किलो का बांट सिर में मारकर हत्या कर दी। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपित की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बांट बरामद कर लिया है। आरोपित को अदालत में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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