दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन अभी जेल में ही रहेंगे, कोर्ट ने 20 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की कुछ और रातें अभी जेल में ही कटेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत एक बार फिर 20 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। अदालत का यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को इस सप्ताह जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तलब करने के कुछ दिनों बाद आया है। इस मामले में पूनम का नाम 'आप' नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों से मिली जानकारी से सामने आया है।

दिल्ली के 57 वर्षीय मंत्री को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने जैन के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ कम से कम दो दौर की छापेमारी की है। जैन के परिवार और अन्य के खिलाफ छह जून को पहले दौर की छापेमारी के बाद एजेंसी ने 2.85 करोड़ रुपये की 'अस्पष्टीकृत' नकदी और 133 सोने के सिक्के जब्त करने का दावा किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि 2015-16 की अवधि के दौरान, जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे, उनके द्वारा लाभकारी स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों को नकद हस्तांतरण के खिलाफ शेल (कागजी) कंपनियों से हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को ​​4.81 करोड़ रुपये की प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।

ईडी ने कहा था कि इन राशियों का इस्तेमाल जमीन की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए कर्ज की अदायगी के लिए किया गया था। 'आप' के मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी से उपजा है। दरअसल, सत्येंद्र जैन को हवाला मामले में ईडी ने 30 मई को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। जैन पर फर्जी कंपनियों के जरिए लेन-देन करने का आरोप है। जैन को पहले हिरासत में लिया गया था और फिर पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।  

 

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