Khirkiya News : नगर परिषद अमले ने किया बाफना कॉलोनी का निरीक्षण, बनाया पंचनामा

Khirkiya News : नगर में विगत वर्षों में अवैध कॉलोनियों को कागजो में वैध व पूर्ण विकसित दर्शाकर नगर परिषद को हैंडओवर किया गया है जो अपराध की श्रेणी में आता है । पत्रकार संघ के द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है । जिसके फलस्वरूप नगर परिषद कार्यवाही कर रही है। कागजो में किए गए झोलझाल से नगर परिषद को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है ।

ललित बथोले, उज्जवल प्रदेश, खिरकिया
Khirkiya News : नगर परिषद के इंजीनियर दीपक पाठक के नेतृत्व में नगर परिषद अमले के द्वारा स्थान प्राप्त रमेशचंद्र बाफना की कॉलोनी वार्ड नं 10 का निरीक्षण किया एवं पंचनामा बनाया। स्थगन आदेश के 13 दिन बाद शुक्रवार को नगर परिषद इंजीनियर दीपक पाठक के नेतृत्व में मौके पर निरीक्षण कर पंचनामा बनाया गया।

जहां पंचनामे में लिखा गया है कि रमेशचंद्र बाफना को अपनी 3.28 एकड़ की आवासीय कॉलोनी को विकसित करके देना था जो कि मौके पर अर्ध विकसित पाई गई। जिसमे ना तो कॉलोनी निवासी को पीने के पानी की कोई व्यवस्था की गई । न ओव्हरहेड टैंक बनाया गया, ना ही कॉलोनी में सम्पूर्ण रोड सीसी के बनाए ना ही सीवरेज टैंक बनाया गया ।

गंदा पानी नाले में छोड़ा गया है जो कि नगर पालिका कॉलोनी अधिनियम स्वीकृति अभिन्यास का खुला उलंघन है । जहां निजी आर्थिक स्वार्थ सिद्ध करने की नीयत से कॉलोनाइजर द्वारा जब कॉलोनी के निर्माण किया गया था । तब कॉलोनाइजर को कॉलोनी के चारो ओर सुरक्षा की दृष्टि से दीवार करनी चाहिए थी । परन्तु कॉलोनाइजर द्वारा दीवार नही की गई ।

यह भी कॉलोनी अधिनियम के नियमो का खुला उल्लंघन है । अगर कॉलोनाइजर नगर परिषद की स्वीकृति लेता तो उक्त दीवार का पर्यवेक्षण शुल्क 2 प्रतिशत नियमानुसार राशि निर्माण के नाम पर नगर परिषद की राजस्व की आय के रूप में जमा करनी होती जो कि नही किया गया।

रही बात कॉलोनी को अविधिवत रूप से कॉलोनाइजर ने नगर परिषद के सुपुर्द कर दी गई । जिसके कारण नगर परिषद के इंजीनियर दीपक पाठक ने मौके पर पहुंच कर पंचनामा बनाकर कार्यवाही की है। जिसमे मुख्यतः क्लोनिनाइजर ने कॉलोनी अधिनियम के तहत सीसी मार्ग का निर्माण करना था ।

जिसकी चौड़ाई 20 फिट होनी चाहिये थी जिसकी नपाई करने के दौरान 11 फिट मौके पर पाई गई और नगर परिषद द्वारा पार्क व सीसी सड़क का निर्माण किया गया है जिसकी लगभग लागत 50 लाख रुपये है जो अपने आप मे जांच का विषय है।

क्या था मामला

ज्ञात हो कि रमेशचंद्र बाफना के द्वारा कागजों में कॉलोनी को पूर्ण विकसित बताकर नगर परिषद के हैंडओवर कर दी गई थी एवं नगर परिषद के पास बंधक रखे प्लाटों को भी छुड़ाने में हेराफेरी की पत्रकार संघ की शिकायत पर 18 नवम्बर को एसडीएम महेश कुमार बह्मना व नगर परिषद सीएमओ राजेंद्र श्रीवास्तव ने कॉलोनी का मौका मुआयना किया। जिसमे यह पाया कि उक्त कॉलोनी मालिक द्वारा कॉलोनी के प्लाट बेचे जा रहे थे और बाउंड्रीवाल की जा रही थी जो कि नियमो के विरुद्ध पाई गई।

तब एसडीएम कार्यालय से रमेशचंद्र बाफना के विरुद्ध स्थगन के आदेश जारी किए गए जिसमे उक्त भूमि खसरा क्रमांक 470/10 रकबा 0.648 हे. में तारफेन्सीग कर अतिक्रमण किया जा रहा है । उक्त बादोक्त भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को तत्काल रोक दे।

इनका कहना है

मेरे द्वारा बाफना कॉलोनी के निरीक्षण किया गया जहां कॉलोनी अविकसित पाई गई एवं और भी खामियां है जिसका पंचनामा बनाया गया है उच्च अधिकारियों के निर्देशन में बड़ी कार्यवाही की जाएगी।
दीपक पाठक, वरिष्ठ इंजीनियर नगर परिषद खिरकिया

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