Toll Tax New Rules : MP के Private वाहनों का नहीं लगेगा टोल
MP Toll Tax New Rules : अब प्राइवेट वाहन चालकों को टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उनको अब इस दायरे से बाहर रखा गया हैं। जिस तरह से देशभर में सड़कों की स्थिति बदल रही है उस तरह से टोल का किराया भी बढ़ता जा रहा है।
MP Toll Tax New Rules : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari On Toll Tax) ने टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब कई लोगों को टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं हैं। इसको लेकर एक पूरी सूची जारी कर दी गई हैं कि किन लोगों को इस दायरे में रखा गया हैं।
वहीं मध्यप्रदेश के प्राइवेट वाहन चालकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें अब टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उनको अब इस दायरे से बाहर रखा गया हैं। जिस तरह से देशभर में सड़कों की स्थिति बदल रही है उस तरह से टोल का किराया भी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच टोल के नए नियम केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, जिसमें कई लोगों को टोल चुकाने से राहत मिल गई है।
मप्र में नहीं लगेगा प्राइवेट वाहनों पर टोल | MP Toll Tax News
राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से टोल टैक्स चुकाने के नियम जारी करती हैं। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है जिससे यहां के लोगों की लॉटरी लग गई है। यहां पर प्राइवेट वाहनों को किसी भी तरह का टोल देने की जरूरत नहीं है सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों के लिए ही टोल टैक्स चुकाना होगा।
कमर्शियल वाहनों पर लगेगा टैक्स
MPRDC (Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited) के डीएम एमएच रिजवी ने जानकारी देते हुए कहा है कि पहले सभी चार पहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने का फैसला किया गया था, लेकिन फिर सरकार की ओर से जारी किए आदेश के मुताबिक, सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा.
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अगले माह तक पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया
पिछले महीने हुई कैबिनेट की मीटिंग में जानकारी दी गई थी कि इस रूट पर कार, जीप और यात्री बसों समेत निजी वाहनों को भी टोल टैक्स में राहत देने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई और बताया जा रहा है कि अगले महीने तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इन 25 लोगों को नहीं देना होगा टैक्स
इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से टोल टैक्स न देने वालों की एक लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में पहले सिर्फ 9 कैटेगरी के लोगों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। इसमें सरकारी कर्मचारी से लेकर के शव लेकर जाने वाले वाहन शामिल हैं, जिन लोगों को किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होता है।
इनको मिलेगी छूट
राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए कहा है कि संसद और विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के वाहन और गैर व्यवसायिक व्हीकल, भारतीय सेना, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली, आॅटो रिक्शा, दो पहिया वाहन और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा यात्री वाहनों को भी टोल टैक्स में छूट मिलेगी।
Toll Tax Rule Update : हाइवे पर चलने वालों की लगी लॉटरी, अब वाहनों को नहीं देना होगा टोल