राजस्थान गृह विभाग ने जारी किए आदेश- पाकिस्तानी मोबाइल सिम के उपयोग पर सीमा पर प्रतिबंध में सख्ती

जयपुर
पाकिस्तान से सटी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पहले से अधिक चौकसी बढ़ाई गई है। सीमावर्ती जैसलमेर जिले में पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिम कार्ड के इस्तेमाल पर राजस्थान सरकार ने प्रतिबंध की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। इस संबंध में राज्य सरकार के गृह विभाग की संयुक्त सचिव सीमा कुमार ने अधिसूचना जारी की है। सीमा कुमार ने जैसलमेर जिले में पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिम कार्ड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई है।

सरकार ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। सीमा कुमार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जैसलमेर से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठिए और राष्ट्र विरोधी ताकतें देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं। इसका कारण यह है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर जिले में तीन से चार किलोमीटर तक पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क मिलता है। ऐसे में पाकिस्तानी सिम और इस नेटवर्क के जरिए आसानी से संपर्क किया जा सकता है। प्रोटोकाल सर्पोटिंग संगठन (पीएसओ) सीमा पर खतरा बन सकते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। इसके तहत जैसलमेर जिले के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी सिम का उपयोग नहीं कर सकेगा और न ही इसकी अनुमति दी जा सकेगी । यदि कोई व्यक्ति सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी । उल्लेखनीय है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी विस्थापित जैसलमेर,बाड़मेर और जोधपुर जिलों में रह रहे हैं। इन जिलों के कई परिवारों के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। ऐसे में इनके बीच बातचीत होने की बात कई बार सामने आती है। पाकिस्तानी नेटवर्क आने से घुसपैठियों को भी मदद मिलती है।  

 

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