Uniform Civil Code : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता आज से लागू, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान

Uniform Civil Code : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने जा रही है। हालांकि, यूसीसी भारत में विवाद का एक बड़ा मुद्दा रहा है।

Uniform Civil Code : उज्जवल प्रदेश, देहरादून. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने जा रही है। हालांकि, यूसीसी भारत में विवाद का एक बड़ा मुद्दा रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) इसका समर्थन करती है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल इसका विरोध करते हैं। सोमवार को उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।

दरअसल, समान नागरिक संहिता नागरिकों के लिए नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित करती है। ये उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों पर लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो (अनुसूचित जनजातियों और ऐसे लोगों को छोड़कर जिन्हें अधिकार प्राप्त अधिकारियों द्वारा संरक्षण प्राप्त है। यूसीसी नियमों में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, लिव-इन रिलेशनशिप और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

उत्तराखंड में यूसीसी के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष होनी चाहिए। यूसीसी बहुविवाह और ‘हलाला’ की प्रथा पर प्रतिबंध लगाएगी। यूसीसी के लागू होने के बाद होने वाली शादियों को 60 दिनों के भीतर पंजीकृत कराना होगा।

यूसीसी लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को भी अनिवार्य बनाती है। यह ऐसी चीज है जिस पर समाज के युवा वर्ग से विशेष रूप से प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। 26 मार्च, 2010 से पहले या उत्तराखंड के बाहर संपन्न विवाहों के लिए, यूसीसी के लागू होने के छह महीने के भीतर पंजीकरण कराया जा सकता है। हालांकि, यह अनिवार्य नहीं है।

यूसीसी वसीयत और पूरक दस्तावेजों के निर्माण और निरस्तीकरण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करेगी। इन्हें कोडिसिल कहा जाता है। अभियान या युद्ध में लगे किसी सैनिक, वायुसैनिक या नाविक के मामले में, यूसीसी विशेषाधिकार वसीयत का प्रावधान करेगी। ऐसी वसीयत के लिए नियमों को लचीला रखा गया है।

Deepak Vishwakarma

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