UPI Down: Google Pay, PhonePe, Paytm डाउन, ट्रांजेक्शन फेल तो करें ये काम, पेमेंट फंसा तो ऐसे कराएं शिकायत
UPI Down: देशभर में UPI सर्वर डाउन होने से कई यूजर्स के ट्रांजेक्शन फंस गए हैं। खाते से पैसे कटे लेकिन पेमेंट मर्चेंट तक नहीं पहुंचा। इस स्थिति में घबराएं नहीं, NPCI और RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शिकायत करने पर 24 घंटे के अंदर रिफंड मिल सकता है।

UPI Down: उज्जवल प्रदेश डेस्क. आज की डिजिटल दुनिया में UPI हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन जब अचानक तकनीकी दिक्कतों के कारण यह सेवा बंद हो जाती है, तो आम लोगों को काफी मुश्किल होती है। हाल ही में देशभर में UPI सर्वर डाउन होने से हजारों लोगों के ट्रांजेक्शन फंस गए हैं। जानिए इस स्थिति में क्या करें और पैसा कैसे वापस पाए।
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) देश की सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली डिजिटल पेमेंट सेवा है। चाहे छोटी दुकान हो या बड़ा मॉल, हर जगह आजकल UPI के जरिए ही भुगतान किया जाता है। लेकिन हाल ही में अचानक इस सेवा के डाउन हो जाने से पूरे देश में अफरा-तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने शिकायतें की हैं कि उनके खाते से पैसे कट गए लेकिन पेमेंट मर्चेंट तक नहीं पहुंचा।
NPCI ने क्या कहा?
UPI सेवाओं के संचालन की जिम्मेदारी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की होती है। इस बार उन्होंने बयान जारी कर बताया कि तकनीकी दिक्कतों के कारण लेन-देन आंशिक रूप से असफल हो रहे हैं। उनकी टेक्निकल टीम इस समस्या को सुलझाने में लगी हुई है और जल्द ही सेवाएं फिर से सामान्य हो जाएंगी।
कई यूजर्स के फंसे ट्रांजेक्शन
UPI सर्वर डाउन होने के कारण हजारों यूजर्स के पेमेंट फंस गए हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने दुकानदार को भुगतान किया, पैसे उनके खाते से कट गए लेकिन दुकानदार को नहीं मिले। यह स्थिति खासतौर पर छोटे दुकानदारों और ग्राहकों दोनों के लिए परेशानी का कारण बनी है।
कितने समय में वापस मिलता है पैसा?
अगर आपने भी किसी मर्चेंट को पेमेंट किया है और वह फेल हो गया है लेकिन पैसे आपके अकाउंट से कट गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, ऐसे मामलों में बैंक को एक दिन के अंदर पैसा वापस करना होता है। अगर इसमें देर होती है, तो बैंक को ग्राहक को प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा देना पड़ता है।
RBI का नियम ग्राहकों के पक्ष में
RBI का यह नियम ग्राहकों को सुरक्षा देता है कि उनके फंसे हुए पैसे जल्दी से जल्दी वापस आएं। बैंक अगर 24 घंटे के अंदर रिफंड नहीं करता तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है। हालांकि, इसके लिए ग्राहक को ट्रांजेक्शन की डिटेल्स रखनी जरूरी होती है।
कहां करें शिकायत?
अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया है और पैसे कट गए हैं, तो आपको 48 घंटे के अंदर शिकायत करनी चाहिए। ऐसा न करने पर आपका पैसा वापस मिलना मुश्किल हो सकता है।
इन माध्यमों से दर्ज करें शिकायत
- टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें: आप 1800-120-1740 पर कॉल करके UPI से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- UPI ऐप के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें: Paytm, Google Pay या PhonePe जैसे ऐप में कस्टमर सपोर्ट विकल्प होता है जहां से आप रिपोर्ट कर सकते हैं।
- बैंक से संपर्क करें: अगर ऐप से बात नहीं बनती तो अपने बैंक की ब्रांच या हेल्पलाइन से बात करें, वे ट्रांजेक्शन की जानकारी लेकर मदद करेंगे।
- NPCI पोर्टल पर दर्ज करें शिकायत: [www.npci.org.in](https://www.npci.org.in) पर जाकर आप ट्रांजेक्शन की जानकारी के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
सावधान रहें, स्कैम से बचें
UPI फेल ट्रांजेक्शन के बाद कई बार साइबर फ्रॉड के मामले भी सामने आते हैं। कुछ लोग फर्जी कस्टमर केयर बनकर कॉल करते हैं और ओटीपी पूछते हैं। ध्यान रखें, कोई भी कस्टमर केयर आपसे ओटीपी या बैंक डिटेल्स नहीं मांगता। ऐसे कॉल्स से सावधान रहें और किसी को अपनी गोपनीय जानकारी न दें।
भविष्य में कैसे बचें ऐसी स्थिति से?
इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए हमेशा पेमेंट करते समय स्क्रीनशॉट जरूर लें। अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाए और पैसा कट जाए तो यही स्क्रीनशॉट आपकी शिकायत को दर्ज कराने में मदद करता है। इसके अलावा, हर ट्रांजेक्शन के बाद बैंक मैसेज और नोटिफिकेशन भी सुरक्षित रखें।