काम की खबर… ड्राइविंग के दौरान सिगरेट का धुआं उड़ाएगा जेब के पैसे, लगेगा भारी जुर्माना, Motor Vehicle Act में आया नया प्रावधान
Motor Vehicle Act : अगर आप कार में सिगरेट पीते हैं तो अब सतर्क हो जाइए। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पहली बार 500 और दूसरी बार 1500 रुपए तक का चालान कट सकता है। यह नियम आपकी सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नियंत्रण के लिए बनाया गया है।

Motor Vehicle Act : उज्जवल प्रदेश डेस्क. आपने शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालान के बारे में सुना होगा, लेकिन अब सिगरेट पीने पर भी ट्रैफिक पुलिस जुर्माना वसूल सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस पर भी सख्त प्रावधान हैं, जिससे रोड सेफ्टी को बेहतर बनाया जा सके।
सिगरेट पीना भी ड्राइविंग के दौरान अब अपराध
बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि गाड़ी चलाते समय या गाड़ी में बैठे-बैठे सिगरेट पीना भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। यह आदत अब आपको मुश्किल में डाल सकती है। दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इसे गैरकानूनी माना गया है और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है।
कौन सा कानून लागू होता है इस पर
मोटर व्हीकल एक्ट के DMVR 86.1(5)/177 के तहत, यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय या उसमें बैठकर सिगरेट पीता है, तो यह कानून का उल्लंघन है। इस एक्ट के मुताबिक, इस नियम का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
कितना कट सकता है चालान?
अगर पहली बार सिगरेट पीते पकड़े जाते हैं, तो 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन यदि आप दोबारा यही गलती करते हैं, तो यह जुर्माना बढ़कर 1500 रुपए तक हो सकता है। हालांकि, राज्यों के अनुसार चालान की राशि अलग-अलग हो सकती है।
दिल्ली में चालान का नियम
दिल्ली जैसे शहरों में इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। यहां पहली बार में 500 रुपए और दोबारा गलती पर 1500 रुपए का चालान तय है। ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान दे रही है और निगरानी बढ़ा रही है।
यह नियम क्यों है जरूरी?
यह कानून केवल जुर्माने के लिए नहीं, बल्कि रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वाहन चलाते समय सिगरेट पीने से चालक का ध्यान भटकता है। इससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही, जलती हुई सिगरेट को वाहन से बाहर फेंकने पर आग लगने जैसी घटनाएं हो सकती हैं।
सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान है अपराध
गाड़ी चाहे निजी हो या सार्वजनिक, यदि वह सड़क पर चल रही है तो वह ‘पब्लिक प्लेस’ की श्रेणी में आती है। ऐसे में उसमें धूम्रपान करना ‘COTPA’ यानी सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत भी दंडनीय अपराध है। यह अधिनियम सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित करता है।
क्या सवारी भी सिगरेट पी सकती है?
यदि वाहन में बैठा कोई यात्री सिगरेट पी रहा है, तब भी ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। चूंकि वाहन चालक वाहन का नियंत्रक होता है, ऐसे में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह वाहन के अंदर ऐसे कार्य न होने दे जो कानून का उल्लंघन करते हों।
हेल्थ के लिहाज से भी खतरनाक
गाड़ी में सिगरेट पीना न केवल कानूनन गलत है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। बंद वाहन में धुएं का प्रभाव अन्य सवारियों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा होता है। यह सेकेंड हैंड स्मोकिंग के जरिए गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है।
ट्रैफिक पुलिस कैसे करती है कार्रवाई
पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान यदि किसी को वाहन में सिगरेट पीते हुए देखती है, तो वह चालान काट सकती है। अब कई शहरों में सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी इस पर नजर रखी जा रही है। साथ ही पुलिस को मोबाइल ऐप्स के जरिए भी शिकायतें प्राप्त होती हैं।
क्या इससे बचने का कोई तरीका है?
यदि आप वाहन में धूम्रपान की आदत रखते हैं, तो इस नियम को गंभीरता से लें। ड्राइविंग करते समय या वाहन में बैठकर धूम्रपान से परहेज करें। यह न केवल चालान से बचाएगा बल्कि आपकी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।