Land Fraud: शिकायतकर्ता को मृत दिखाकर भूमि हड़पी, तहसीलदार राठौर निलंबित, जाँच जारी
Land Fraud: तहसीलदार संजय राठौर से मिलीभगत कर उन्हें मृत दिखाकर उनकी निजी भूमि (खसरा क्रमांक 45/3, रकबा 0.405 हेक्टेयर) जिसका पुन: क्रमांकन में नवीन खसरा क्रमांक 344 है, को अनुचित तरीके से हस्तान्तरित कर बेच दिया गया।

Land Fraud: उज्जवल प्रदेश डेस्क. छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले के ग्राम कोयलारी, तहसील भैयाथान की निवासी शैल कुमारी दुबे की गंभीर शिकायत पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार संजय राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
Land Fraud: शिकायत में लगाया गंभीर आरोप
शैल कुमारी दुबे ने 26 मई 2025 को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि तहसीलदार संजय राठौर ने सांठगांठ कर उन्हें मृत घोषित किया (Land Fraud) और उनकी निजी भूमि (खसरा क्रमांक 45/3, रकबा 0.405 हेक्टेयर, नया खसरा क्रमांक 344) का अनुचित नामांतरण कर विक्रय कर दिया। यह ज़मीन उनके सौतेले पुत्र वीरेंद्रनाथ दुबे के नाम पर कर दी गई।
Land Fraud: जांच में आरोप सही पाए गए
शिकायत को गंभीर मानते हुए अपर कलेक्टर सूरजपुर और तहसीलदार लटोरी की संयुक्त टीम ने मामले की तथ्यात्मक जांच की। जांच में पाया गया कि तहसीलदार संजय राठौर ने शैल कुमारी दुबे को जीवित होते हुए भी मृत घोषित (Land Fraud) कर भूमि का नामांतरण अवैध रूप से कर दिया, जो कि नियमों के स्पष्ट उल्लंघन के अंतर्गत आता है।
Land Fraud: नियमों का उल्लंघन और अनुशासनहीनता
जांच में तहसीलदार राठौर (Land Fraud) को उनके पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का दोषी पाया गया। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है। इसी आधार पर, संभागायुक्त ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत नियम 9(1)(क) के अंतर्गत उन्हें निलंबित कर दिया है।
Land Fraud: निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा
निलंबन की अवधि में संजय राठौर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Land Fraud) प्रदान किया जाएगा। साथ ही, इस अवधि के लिए उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज नियत किया गया है।