MP Govt Employees : अब स्थानापन्न रूप से पदोन्नति, जाने क्या मिलेगा आर्थिक लाभ ?

MP Govt Employees News : कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर सरकार ने निकाला नया तरीका, अब स्थानापन्न आधार पर किए जाएंगे प्रमोशन, जाने क्या होती है ?

MP Govt Employees News in Hindi : उज्जवल प्रदेश, भोपाल. मध्यप्रदेश शासन अपने नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति को लेकर लंबे समय से न्यायालयीन प्रकरणों में उलझा हुआ है| बता दें कि मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर पिछले 7 से ज्यादा वर्षों से कोर्ट केस चल रहे हैं जिसको लेकर अभी तक मध्य प्रदेश के कई अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं| ऐसी स्थिति में जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों का प्रमोशन प्रमोशन में आरक्षण को लेकर तथा कोर्ट केस के आधार पर नहीं कर रही है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी लगातार मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं |

एक और जहां विधानसभा चुनाव नजदीक है तो वही कर्मचारी अधिकारियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है ऐसी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर नया रास्ता खोजा गया है जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार अब अधिकारियों कर्मचारियों को स्थानापन्न आधार पर पदोन्नत करने पर विचार कर रही है |

मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2016 में किया गया संशोधन

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आक्रोश को साधने के लिए अब स्थापना आधार पर उच्चतर पद पर कार्य करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जा रही हैं जिसे स्थापन आधार पर प्रमोशन कहा जा सकता है|

स्थापन आधार पर पदोन्नति या प्रमोशन OFFICIATING PROMOTION किसी अन्य व्यक्ति के पद के विरुद्ध पदोन्नति है। स्थापन आधार पर पदोन्नति मैं उच्चतर पद के लिए उपयुक्त एवं निर्धारित योग्यता रखने वाले अधिकारी कर्मचारी को उच्चतर पद का कार्य करने के लिए आदेशित किया जाता है|

वास्तविकता में स्थापन आधार पर पदोन्नति या प्रमोशन किसी उच्च पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है यह किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं है, बल्कि किसी वरिष्ठ या उच्चतर पद पर निश्चित समय अंतराल के लिए जब किसी अधिकारी कर्मचारी को कार्य करने की अनुमति दी जाती है तो इस प्रकार उच्चतर पद पर कार्य करने को ही स्थापन आधार पर पदोन्नति कहते हैं |

मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा शाला शाखा में भर्ती तथा पदोन्नति नियम 12 जुलाई 2016 में किए गए संशोधन के अनुसार अधिकारियों कर्मचारियों का प्रमोशन स्थापन आधार पर किया जा सकेगा | इसका मतलब यह है कि अधिकारियों कर्मचारियों को उच्च पद पर वरिष्ठता सह उपयुक्तता के सिद्धांत पर कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी |

स्थानापन्न पदोन्नति पर नहीं मिलेगा उच्चतर पद का वेतनमान या वरिष्ठता लाभ

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापना आधार पर अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति पर अधिकारियों कर्मचारियों को उच्चतर पद पर कार्य करने की अनुमति दी जाएगी लेकिन उच्चतर पद उच्चतर रेंट पर तब तक कोई वरिष्ठता या वेतन नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे उच्चतर पद पर पदोन्नति नहीं दी जाती|

अर्थात स्थापन आधार पर प्रमोशन पर किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ या वरिष्ठता का लाभ प्राप्त नहीं होगा | स्थापना आधार पर पदोन्नति या प्रमोशन आने वाले लोक सेवकों को उस उच्चतर पद के समस्त अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी जिस पद पर उन्हें स्थानापन्न पदोन्नति (उच्चतर पद का प्रभार) दिया गया है|

स्थानापन्न आधार पर पदोन्नति से सरकार अधिकारियों कर्मचारियों को उच्चतर पदों पर कार्य करने का अवसर तो उपलब्ध करवाएगी लेकिन उन्हें इसके बदले उच्चतर पदों पर कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ लेने की वरिष्ठ वेतनमान का लाभ या वरिष्ठता नहीं दी जाएगी |

आखिर क्यों हुआ मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम में संशोधन

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 में स्थापन आधार पर उच्चतर पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में संशोधन 20 दिसंबर 2020 को किया गया है |

आप भी यही सोच रहे होंगे कि जब उच्चतर पदों पर कार्य करने के बाद भी किसी भी प्रकार के उच्चतम रैंक अथवा वरिष्ठता का लाभ संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को नहीं मिलना है तो फिर इस संशोधन का क्या मतलब ?

वास्तविकता में उच्चतर पद पर कार्य करने की अनुमति देने के इस संशोधन को सीधे तौर पर सरकार द्वारा अपने वित्तीय भार को बचाने के लिए किया गया है | उच्चतर पद पर स्थापन आधार पर कार्य करने की अनुमति का यह नियम बनाने के बाद अब यदि कोई भी अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन चाहता है तो उसे पहले स्थापन आधार पर उच्चतर पद पर कार्य करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में प्रमोशन पर मिलने वाले व्यक्ति तथा वरिष्ठता के लाभ संबंधित अधिकारी कर्मचारी को प्राप्त नहीं होंगे|

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पदोन्नति के नियमों में संशोधन का बड़ा कारण यही है कि अब प्रमोशन करने पर सीधे उच्चतर रिंकिया वरिष्ठता का दावा संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा नहीं किया जा सकेगा इसके साथ ही चित्र पद पर पदोन्नति अधिकारी द्वारा पहले उच्चतर पद पर स्थापन आधार पर कार्य करना अनिवार्य होगा |

यानी सीधे शब्दों में बात करें तो ,प्रमोशन के लिए वही अधिकारी कर्मचारी पात्र होंगे जो की वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर पहले स्थापन आधार पर कार्य करें|

अर्थात अब किसी भी अधिकारी कर्मचारी को पदोन्नति पाने से पहले उस पद के लिए स्थानापन्न Officiate आधार पर कार्य करने की अनुमति दी जाएगी एवं वह इसके लिए पात्र होता है तथा स्थापन आधार पर कार्य करता है तभी उसे पदोन्नति पर मिलने वाले आर्थिक लाभ एवं वरिष्ठता का लाभ प्राप्त होगा|

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों को प्रमोशन देने के लिए स्थापना आधार पर उच्चतर पद पर कार्य करने की अनुमति याने कि Officiating Promotion का यह फार्मूला मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में लागू किया जा चुका है जिसके चलते मध्य प्रदेश गृह विभाग द्वारा 9 फरवरी 2021 को राजपत्र में मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में संशोधन करते हुए उच्चतर पद पर स्थापन रूप से कार्य करने हेतु नियुक्ति का प्रावधान किया गया है|

मध्य प्रदेश गृह विभाग द्वारा पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए स्थापना आधार पर प्रमोशन का रास्ता अपनाते हुए हजारों पुलिसकर्मियों को उच्चतर पद का प्रभार दिया गया है जिसे स्थापन आधार पर प्रमोशन कहा गया है, लेकिन उन्हें अभी तक उस उच्चतर पद पर कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार का अन्य आर्थिक लाभ उच्चतर रैंक या वरिष्ठता नहीं दी गई है |

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