Toll Tax New Rules: Fastag की ज़रूरत ख़त्म, रखना होगा बैलेंस

New Toll Tax Rule Update : अब वाहनों में Toll Tax Fastag New Rules के तहत इसकी जरूरत खत्म कर दी गई है और नए सिस्टम को हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लगा दिया गया है.

New Toll Tax Fastag Rule : उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. फास्टट्रैक खरीदकर उसे चिपका कर अपने शीशे पर एक और स्टीकर हो जगा देना पड़ता था अब उसकी जरूरत वाहनों से भारत में खत्म होने जा रही है. अब आपको फास्ट टैग खरीदना (Buy Fastag) नहीं होगा बल्कि Fastag का बैलेंस (Balance Recharge) केवल मेंटेन करना होगा.

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ExpressWay और National HighWay पर सफर करते समय टोल प्लाजा पर अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि टोल वसूली के लिए अत्याधुनिक सिस्टम लगाया गया है। अब अगर गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा तो गाड़ी के नंबर से से टोल टैक्स कट जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर को जोड़ने वाले लगभग सभी NH और ExpressWay पर सिस्टम को लगाने का काम पूरा हो गया है, जिसके बाद अब गाड़ी नंबर के आधार पर भी टोल टैक्स काटा जा रहा है। शर्त के तहत गाड़ी नंबर पर पहले से फास्टैग जारी और उसके वॉलेट में निर्धारित बैलेंस होना जरूरी है।

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अभी तक देखा गया कि वाहन पर फास्टैग लगे होने के बाद भी कई बार उसका बार कोड स्कैन न हो पाने से बैरियर ऊपर नहीं उठता था। इससे टोल पर जाम लग जाता था। जब लोगो को इस बात की जानकारी हुई की 3 मिनट से ज़्यादा समय रुक टोल टैक्स पर करने पर शुल्क देना अनिवार्य नहीं हैं तक कई जगह टोल प्लाजा पर नोक झोंक भी होने लगी हैं.

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